जिले में कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के तहत कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान सीहोर के वार्ड नंबर 2 ब्रहमपुरी कॉलोनी पूर्व में राजकुमार भारती के घर से राजेन्द्र कुशवाह के घर तक, पश्चिम में राजू भारती के घर से राठी जी के घर तक, वार्ड नंबर 14 डोहर मोहल्ला गंज सीहोर को पश्चिम में दिव्या मोरी के घर से चैनसिंह दोहरे के घर तक, भजन के घर से गणेश यादव के घर तक, दक्षिण में शारदा बाई के घर से पिंटु यादव के घर तक, वार्ड नंबर 25 पुलिस लाईन मंडी को उत्तर में संदीप मेवाडा के घर से क्वाटर क्रमांक 88 के रोड़ तक, दक्षिण में रामबाबू के घर से संजय शर्मा के घर तक, नसरुल्लागंज के वार्ड क्रमांक 5 को रईस खां के घर से अल्ताफ के घर तक एवं सतीश परिहार के घर से वहीद पटेल के घर तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरोनटाईन में रहना उचित होगा। कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
घर बना कंटेनमेंट क्षेत्र