रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन

जिले में प्रत्येक रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन


कलेक्टर ने किया आदेश जारी


प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय गुप्ता ने सीहोर जिले में प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रखने के आदेश दिए हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रत्येक रविवार को जिले की रास्जव सीमा अन्तर्गत मार्केट एरिया की संपूर्ण दुकाने बंद रहेगी। सातों दिवस में रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मेडिकल स्टोर्स, दूरसंचार, विद्युत, दूध डेयरी, एटीएम, नर्सिंग होम, अस्पताल प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। साथ ही घर घर पेपर दूध बांटने वाले दूध विके्रता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 6 बजे से 9:30 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। जिले मे स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबध गतिविधियां अनवरत चलती हैं वे लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस रैली, सभा, आमसभा, प्रदर्शन आदि को बिना अनुमति पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। जिले के जनता से इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही एवं धारा 51-60 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी।